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कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेज के छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति देने से किया इनकार

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो डिग्री कॉलेज स्टूडेंट को हिजाब मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उडुपी के भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐंड साइंस की दो छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताएं बीबीए छात्राएं हैं।

 याचिका में कहा गया है कि वे दाखिले से लेकर अब तक नियमित रूप से कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनती थीं। याचिका में यह भी लिखा है कि कॉलेज की रूल बुक में हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ती कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने दोनों स्टू़डेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा है कि 10 फरवरी को पूर्ण पीठ द्वारा पारित  अंतरिम आदेश वर्तमान में इस मुद्दे को नियंत्रित करता है । इसलिए एकल पीठ की ओर से कोई राहत नहीं दी जा सकती है। खासकर जब पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है।

गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने और कुछ स्थानों पर हिंसा होने के बाद सरकार ने 16 फरवरी तक कॉलेज बंद कर करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं के लंबित होने तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कॉलेज में छात्रों के भगवा गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक निशान कक्षा में ले जाने पर रोक लगा दी थी।

  तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कॉलेज में छात्रों के भगवा गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक निशान कक्षा में ले जाने पर रोक लगा दी थी।

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